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पायलट बाबा को यूक्रेन में इलाज कराने की अनुमति मिली

नैनीताल 01 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के कथित आरोप में जमानत पर छूटे आध्यात्मिक गुरू पायलट बाबा उर्फ कपिल अद्वैत इलाज कराने के लिये यूक्रेन जाने की अनुमति दे दी है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में कुुछ संशोधन करते हुए पायलट बाबा को यूक्रेन में तीन महीने तक इलाज कराने की अनुमति दे दी है।
पायलट बाब के वकील अरिवंद वशिष्ठ ने बताया कि बाबा ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय के शुक्रवार को पायलट बाबा को राहत देते हुए निचली अदालत के आदेश में आशिंक संशोधन करते हुए उन्हें 90 दिनों के लिये यूक्रेन जाने की इजाजत दे दी।
पायलट बाबा के खिलाफ नैनीताल के तल्लीताल पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इसी वर्ष 4 अप्रैल को स्थानीय जिला अदालत में समर्पण करते हुए जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। जेल में बंद पायलट बाबा को उच्च न्यायालय से 16 अप्रैल को जमानत मिली थी।
सं राम
वार्ता
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