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जिंदल समूह लीज जमीन का इस्तेमाल खनन में नहीं कर सकता: मंत्री

बेंगलुरु, 06 जून (वार्ता) कर्नाटक के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णा बारीगौड़ा ने जिंदल समूह काे 3600 एकड़ जमीन लीज पर दिए जाने के मंत्रिमंड़ल के फैसले का जबर्दस्त बचाव किया है लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी इस जमीन का इस्तेमाल खनन कार्यों के लिए नहीं कर सकती है।
उन्होंने मंत्रिमंड़ल की बैठक के बाद गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि जिंदल स्टील वर्क्स को जो जमीन दी गयी है वह नियमित प्रकिया है और यह कंपनी को आधारभूत ढांचे के निर्माण और विस्तार के लिए दी गयी है।
उन्हाेंने इन मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया कि सरकार ने जिंदल समूह को यह जमीन खनन कार्याें के लिए दी है लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी इस का इस जमीन पर मलिकाना हक है और इसके प्राकृतिक संसाधनों पर उसका कोई हक नहीं है।
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि सरकार ने समूह सी और डी के सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए काउंसिल प्रकिया को शुरू करने का फैसला किया है और इससे तबादलों में पारदर्शिता आएगी।
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर कार्य कर रहे लोगों के लिए मंत्रिमंडल ने पेंशन स्कीम की शुरूआत की है।
जितेन्द्र.श्रवण
वार्ता
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