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हत्यारोपी का केस नहीं लड़ने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस

नैनीताल, 13 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार के एक अधिवक्ता की हत्या से जुड़े मामले में कथित आरोपी को न्यायिक प्रतिनिधित्व नहीं देने के महत्वपूर्ण मामले में पौड़ी जिला बार एसोसिएशन, बार काउंसिल आफ उत्तराखंड तथा बार काउंसिल आफ इंडिया को गुरुवार को नोटिस जारी कर 18 जून तक जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किये हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि मामला कोटद्वार के अधिवक्ता सुशील रघुवंशी की हत्या से जुड़ा हुआ है। श्री रघुवंशी की हत्या वर्ष 2017 में अज्ञात लोगों द्वारा कर दी गयी थी। इसी साल 12 मई को अधिवक्ता की हत्या के आरोप में कोटद्वार के व्यापारी विनोद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
श्री गुप्ता ने आगे बताया कि 16 मई, 2019 को कोटद्वार जिला बार एसोसिएशन की ओर से एक प्रस्ताव पास किया गया था और हत्यारोपी विनोद कुमार को किसी प्रकार की न्यायिक मदद और प्रतिनिधित्व देने से इनकार कर दिया गया। यही नहीं विनोद कुमार का केस लड़ने वाले ऐसे अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गयी। इसके बाद आरोपी विनोद के अधिवक्ता कुलदीप अग्रवाल की ओर से एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से उच्च न्यायालय से अपने मुवक्किल विनोद की पैरवी करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गयी।
याचिकाकर्ता कुलदीप अग्रवाल के अधिवक्ता डा. कार्तिकेय हरि गुप्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि जिला बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर कहा कि कोई भी अधिवक्ता आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा और यदि कोई अधिवक्ता ऐसा करता है तो जिला बार उस सदस्य की सदस्यता रद्द कर सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से इसे गलत करार दिया गया और गैर संवैधानिक बताया गया। उन्होंने बताया कि अदालत ने बार के इस कदम को गंभीरता से लिया है और मामले को सुनने के बाद तीनों को नोटिस जारी किया है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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