राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jun 14 2019 10:16PM कैलाश यात्रियों की सामान ढुलाई के लिए फिर से निविदानैनीताल, 14 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस वर्ष की कैलाश यात्रियों के सामान ढुलाई के लिये खच्चरों और कुलियों से संबंधित निविदा प्रक्रिया को दुबारा शुरू करने का शुक्रवार को आदेश दिया। निविदा में सिर्फ दो बोली दाता ही शामिल होंगे। कैलाश यात्रा की सुविधा को देखते हुए नयी बोली 15 जून को लगायी जाएगी।वकील विपुल शर्मा ने बताया कि इस मामले को धारचूला के कुंदन सिंह की ओर से चुनौती दी गयी। कुंदन ने याचिका दायर कर कहा कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ने कैलाश यात्रियों के सामान ढ़ोने के लिये खच्चरों और कुलियों के लिये आनलाइन निविदा आमंत्रित की थी। श्री शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता कुंदन की ओर से सबसे कम बोली लगायी गयी। इसके बावजूद निगम की ओर से दूसरे कम बोली दाता और दावेदार को निविदा दे दी गयी। इसके बाद कुंदन ने मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने मामले को सुनने के बाद विगत 11 जून को कुमाऊं मंडल विकास निगम के कदम पर रोक लगाते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। श्री शर्मा ने बताया कि निगम की ओर से जवाब दाखिल करने के बजाय एकलपीठ के फैसले को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अगुवाई वाली युगलपीठ में चुनौती दे दी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निगम को 15 जून को दुबारा बोली लगाने के निर्देश दिये हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने दोनों बोली लगाने वालों को ही इस प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। रवीन्द्र.संजयवार्ता