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गढ़वाल विवि मामले में केन्द्र, राज्य सरकार से जवाब तलब

नैनीताल, 24 जून, (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को लेकर दायर जनहित याचिका के मामले में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का सोमवार को आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने देहरादून निवासी अरूण कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किये हैं।
याचिकाकर्ता के वकील एमसी पंत ने कोर्ट को बताया कि हेमवती नंदन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को पीएचडी करने का अवसर प्रदान नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से अपने परिसर से जुड़े छात्रों को यह मौका दिया जा रहा है जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय नियमावली के खिलाफ है। इससे छात्रों के व्यापक हित प्रभावित हो रहे हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की वैधानिकता को भी चुनौती दी गयी है।
श्री पंत ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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