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त्रिपुरा के प्रमुख सचिव और शिक्षा निदेशक को न्यायालय का नोटिस

अगरतला 26 जून (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने न्यायालय की अवमानना के मामले में राज्य के प्रमुख सचिव और शिक्षा विभाग के निदेशक को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायाधीश शुभाशीष तलपात्रा की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग द्वारा 21 जनवरी को पारित अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया और न्यायालय की अवमानना के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को इन दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय की इसी पीठ ने 21 जनवरी को शिक्षा विभाग को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के सफल उम्मीदवार और 2014 में सेवा से बर्खास्त किये गए 10,323 प्रतियोगियों को तीन महीने के अंदर उनके सेवा का लाभ मुहैया कराने का आदेश दिया था जिनकी सेवा को उच्चतम न्यायालय ने बहाल कर दिया था।
संतोष, यामिनी
वार्ता
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