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अदालत ने प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांगा जवाब

अदालत ने प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांगा जवाब

नैनीताल, 27 जून, (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मानकों का उल्लंघन करने वाले कुमाऊं मंडल के 305 चिकित्सालयों से जुड़े जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र और ऊधमसिंह नगर जनपद की 19 औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी अपशिष्ट उपचार संयंत्र के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने प्रदूषण बोर्ड को इस संबंध में दो सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन तथा न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने हिमांशु चंदोला तथा अन्य द्वारा दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सी.के. शर्मा ने बताया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आज अदालत को बताया गया कि कुमाऊं मंडल के 305 चिकित्सालयों के जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार करने वाला संयंत्र और उधमसिंह नगर जिले के 19 उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से जुड़े उपचार संयंत्र द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इससे पहले विगत 13 जून को अदालत ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उपरोक्त दोनों संयंत्रों के बारे में रिपोर्ट दायर को कहा था। इसी के जवाब में आज बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि ये संयंत्र निर्धारित मानकों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

श्री शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने आज अदालत को यह भी बताया कि वह सुनवाई की अगली तिथि को राज्य के अधिकांश प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों के बारे में रिपोर्ट दायर करेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर कर बताया था कि लाल श्रेणी के 339 उद्योगों की जांच के दौरान पाया गया था कि 117 ईकाइयों द्वारा पर्यावरण मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। इनमें से 87 उद्योगों का नोटिस और आठ उद्योगों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रदेश में 323 औद्योगिक इकाइयों को पिछले साल प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था। इसके बाद अदालत ने फरवरी में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था और इनकी अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिये थे।

सं. संतोष

वार्ता

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