राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jul 15 2019 11:58PM तेलंगाना में गांजा तस्कर को नौ माह की कैद, 10 हजार जुर्मानाहैदराबाद 15 जुलाई (वार्ता) तेलंगाना में महानगरीय सत्र न्यायालय ने सोमवार को मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत एक व्यक्ति को नौै महीने की कैद तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। पुलिस ने सोमवार को बयान जारी कर बताया कि अदालत ने बद्रीनारायण सिंह को एनडीपीएस के तहत नौ महीने का कारावास तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। पुलिस ने बताया कि अगस्त 2017 में उसे गांजा बेचने की कोशिश करते समय हैदराबाद के माग्रा से गिरफ्तार किया था और उसके पास से 1.2 किलोग्रामा गांजा बरामद किया था। संतोष, यामिनीवार्ता