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आपातकालीन 108 सेवा की खामियों को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 19 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड में आपातकालीन 108 स्वास्थ्य सेवा का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। इस मामले को एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। अदालत ने इस मामले को बेहद संजीदगी से लेते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है और 108 सेवा प्रदाता कंपनी को नोटिस भी जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने शुक्रवार को देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अनूप पंत की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने अदालत को बताया कि वर्तमान में इस सेवा में काफी खामियां आयी हैं। नीति आयोग की ओर से भी जून 2019 में जारी रिपोर्ट में प्रदेश में संचालित होने वाली आपातकालीन सेवा पर सवाल उठाये गये हैं। रिपोर्ट में इस सेवा को सबसे खराब प्रदेशों की श्रेणी में आंका गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह सेवा उच्चतम न्यायालय के निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरी है।
याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में 2008 में आपातकालीन 108 स्वास्थ्य शुरू हुई। शुरूआत में यह सेवा प्रदेश की जनता के लिये कारगर साबित हुई और दस हजार से भी अधिक बच्चों ने 108 की एम्बुलेंस सेवा में जन्म दिया। याचिका में आगे कहा गया कि सरकार ने 2018 में कैम्प नामक कंपनी को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी। न्यूनतम बोली के आधार पर कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपी।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वर्तमान में इसमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी आयी है। तकनीकी कर्मचारियों के बजाय सामान्य कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण सेवा में तैनात किया गया है। एक माह में 11 दुर्घटनायें घटी हैं। ऐसे में कंपनी प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। श्री नेगी ने बताया कि अदालत ने मामले को बेहद संजीदगी से लिया और राज्य सरकार से इस पूरे मामले में दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अदालत ने इस प्रकरण में आपातकालीन सेवा संचालित करने वाली कैम्प कंपनी को भी नोटिस जारी किया है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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