Friday, Apr 19 2024 | Time 06:37 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


आईएमए धोखाधड़ी का आरोपी बेंगलुरु लाया गया

बेंगलुरु 20 जुलाई (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी करोड़ों रुपये के आई मॉनिटरी एडवाइजरी (आईएमए) धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मोहम्मद मंसूर खान को आगे की जांच एवं पूछताछ के लिए शनिवार को यहां लाये।
ईडी और कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने खान को शुक्रवार को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। गत आठ जून को आईएमए घोटाला सामने आने के बाद से ही खान फरार था और वह अपनी कंपनी को बंद करने के बाद दुबई में जाकर छिप गया था। आईएमए में 40 हजार से अधिक निवेशकों ने करोड़ों रुपये का निवेश किया था।
ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी शनिवार को खान को सरकारी विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए ले गये तथा इसके बाद वह शांतिनगर स्थित ईडी कार्यालय ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी ने थोड़ी देर विश्राम का अनुरोध किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। उससे दोपहर बाद पूछताछ की जाएगी।
ईडी की पूछताछ पूरी होने के बाद आगे की जांच के लिए खान को एसआईटी के हवाले कर दिया जाएगा।
एसआईटी के अधिकारियों ने हाल ही में आईएमए के संस्थापक एवं आरोपी खान का दुबई में पता लगाया और उसे भारत लौटने और आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। खान शुक्रवार रात एक बजकर 55 मिनट पर नयी दिल्ली पहुंचा तब वहां पहले से मौजूद ईडी और एसआईटी के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
उसने घोटाले में कुछ नेताओं और अधिकारियों की संलिप्तता काे उजागर करते हुए दुबई से वीडियो भेजे थे और कहा था कि वह भारत लौटने के लिए तैयार हैं और लोगों से ली गयी रकम को उच्च ब्याज दर पर लौटाने के लिए भी तैयार है।
अब तक एसआईटी और ईडी के अधिकारियों ने मामले में कांग्रेस के बागी विधायक रोशन बेग और राजनेता जमीर खान से भी पूछताछ की है। मंसूर खान ने अपने वीडियो में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहमान खान का भी नाम लिया था। खान के दावे के मुताबिक रोशन बेग ने उससे 400 करोड़ रुपये लिये हैं।
करोड़ों रुपये के इस पोंजी घाेटाला मामले में फंसने वाले लोगों ने मोहम्मद मंसूर खान के खिलाफ 40,000 से अधिक आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं।
मोहम्मद मंसूर खान रमजान के महीने में अपनी कंपनी आईएमए को बंद करने के बाद देश से भाग गया था। एसआईटी अधिकारियों ने दुबई में उसका पताा लगाने के बाद उसे भारत लौटने के लिए राजी कराया था और इसके लिए कागजात तैयार कराने में भी उसकी मदद की थी।
मंसूर खान पर जमाकर्ताओं के कम से कम 1410 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है। आईएमए ने 4000 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन किया था। अभी तक एसआईटी ने आईएमए और खान से संबंधित 209 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।
एसआईटी ने इस घोटाले के संबंध में बेंगलुरु शहरी जिला उपायुक्त, उत्तरी सहायक आयुक्त, दो मौलवी, पोंजी आईएमए समूह के 12 निदेशकों के अलावा 20 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
संजय.श्रवण
वार्ता
More News
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

see more..
image