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कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले को 31 अगस्त तक निस्तारित करें

नैनीताल, 22 जुलाई (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के झबरेड़ा (हरिद्वार) के विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्र के मामले में उच्च न्यायालय ने जांच समिति को 31 अगस्त तक अंतिम निर्णय लेने को कहा है। मामले में अंतिम सुनवाई 31 अगस्त के बाद होगी।
इस मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। इससे पहले सरकार की ओर से आज अदालत को बताया गया कि झबरेड़ा के विधायक के जाति प्रमाण पत्र का मामला जांच समिति के पास निस्तारण के लिये गया है। जांच समिति की बैठक 16 जुलाई को होनी तय थी लेकिन किन्हीं कारणों से बैठक नहीं हो पायी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रुख दिखाते हुए जांच समिति को 31 अगस्त तक मामले को पूर्ण रूप से निस्तारित करने को कहा है।
हरिद्वार निवासी विपिन तोमर की ओर से इस मामले में एक जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि भाजपा विधायक की ओर से अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमाण पत्र गलत ढंग से प्राप्त किया गया है। विधायक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है जबकि प्रमाण पत्र उत्तराखंड के रूड़की से निर्गत किया गया है। मामला जांच समिति के पास लंबित है। जांच समिति इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले रही है।
दूसरी ओर श्री कर्णवाल ने कहा कि उनके खिलाफ उठाया गया यह कदम राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 2005 में स्थानीय तहसील से उन्हें विधिवत् रूप से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वे विभिन्न पदों पर रह चुके हैं।
भाजपा विधायक ने आगे कहा कि उनके खिलाफ वर्ष 2007 से ही राजनीतिक षडयंत्र किये जा रहे हैं। पहले उनके राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके राजनीतिक भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गयी। इस संबंध में उन्होंने चार लोगों के खिलाफ हरिद्वार में एक मामला भी हरिद्वार में दर्ज कराया है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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