राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jul 23 2019 8:16PM रुड़की एवं सेलाकुईं के निकाय चुनाव दो महीने में कराये सरकार: हाईकोर्ट
नैनीताल 23 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में सरकार को रुड़की नगर निगम और देहरादून स्थित सेलाकुईं नगर पंचायत के चुनाव दो महीने के अंदर कराने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने रुड़की नगर निगम के विस्तार से संबंधित अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने मंगलवार को हुई सुनवाई में यह आदेश जारी किया। न्यायालय ने सरकार को 2015 के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने के निर्देश दिये हैं। इससे पहले उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मामले को न्यायालय में रूड़की नगर निगम के पूर्व महापौर यशपाल राणा के अलावा चार अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि सरकार ने 2015 में एक अधिसूचना जारी कर रूड़की नगर निगम में दो गांवों रामपुर और पाडली गुर्जर को शामिल किया था लेकिन इसके बाद सरकार ने 06 दिसंबर 2018 को दाेबारा अधिसूचना जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर कर दिया और तीन अन्य गांवों मोहम्मदपुरा, आसफनगर और साउथ सिविल लाइंस को निगम की सीमा में शामिल कर लिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि दो गांवों को पहले शामिल किया गया और उसके बाद गैर कानूनी तरीके से बाहर कर दिया गया। बाहर करने से पहले गांवों की जनता को कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। इसके बाद अदालत ने सरकार के 06 दिसंबर 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। इससे निगम की परिधि से बाहर हुए दो गांवों को राहत मिली है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर पिछले साल अंत में प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव सम्पन्न हो गये थे लेकिन रूड़की नगर निगम के अलावा श्रीनगर, बाजपुर और सेलाकुईं निकायों के चुनाव नहीं हो पाये थे। इसके बाद न्यायालय ने 31 अगस्त 2019 को श्रीनगर और बाजपुर नगर पालिका के चुनाव जुलाई के दूसरे सप्ताह तक सम्पन्न कराने के आदेश सरकार को दिये थे। श्रीनगर और बाजपुर नगर पालिकाओं के चुनाव इसी महीने के शुरू में सम्पन्न हुए हैं। जिसमें दोनों निकायों के अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता