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पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने को सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में

देहरादून 26 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराए के रूप में बकाया धनराशि बाजार दर पर वसूली जाए। उसके बाद राज्य संपत्ति विभाग ने बाजार दर पर किराए का आकलन करके धन राशि तय की थी। लेकिन अब तक किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने यह किराया नहीं चुकाया है। इस बीच त्रिवेन्द्र सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर चुकी है।
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा बकाया पर राहत देने के लिए उच्च न्यायालय का रूख किया था। न्यायालय ने इसी महीने की पांच तारीख को उनके मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रखा है। अब यह फैसला किसी भी दिन सुनाया जा सकता है। इसी बीच त्रिवेंद्र सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर चुकी है ताकि न्यायालय के आदेश से बचकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत दी जा सकेगी।
खास बात यह है कि हाल ही में त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य के दायित्वधारियों के मानदेय और भत्तों में तीन गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। अपनों पर मेहरबानी का चंद दिनों में यह दूसरा मामला है।
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बकाया माफी के लिए त्रिवेंद्र सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। इस अध्यादेश से उच्च न्यायालय के फैसले को पलटा जा सकेगा। न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली करने के आदेश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों पर आवास के किराए के रूप में राज्य संपत्ति विभाग के करोड़ों रुपये बकाया हैं। इनमें सबसे ज्यादा बकाया दिवंगत एन.डी. तिवारी पर हैं।
सं. उप्रेती
वार्ता
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