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एचआईवी संक्रमित महिला को 25 लाख का मुआवजा

मदुरै, 26 जुलाई (वाता) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को सरकारी अस्पताल में खून चढ़ाये जाने के दौरान एचआईवी से संक्रमित हुयी महिला को मकान , स्थायी नौकरी और 25 लाख रूपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।
पीछे साल विरूद्धनगर जिले के सत्तुर के शिवकासी सरकारी अस्पताल से प्राप्त खून चढ़ाये जाने के बाद 24 वर्षीय गर्भवती महिला एचआईवी से संक्रमित हो गयी थी। महिला ने इस वर्ष जनवरी में बच्चे को जन्म दिया ,हालांकि उसमें एचआईवी का संक्रमण नहीं है।
न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और एस एस एस सुंदर प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में खून चढ़ाने की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने और एचआईवी से संक्रमित महिला को उचित राहत देने की कई याचिकाओं पर सुनवायी के दौरान शुक्रवार को यह आदेश दिया।
आशा, शोभित
जारी वार्ता
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