राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jul 31 2019 11:32PM सुनवाई के दौरान पत्रकारों को न्यायालय-कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गईकोलकाता 31 जुलाई (वार्ता) कोलकाता उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश वाली पीठ ने बुधवार को बोनगांव नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव मामले पर अपीलों की सुनवाई के दौरान पत्रकारों को न्यायालय-कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। बोनगांव मामले की सुनवाई करने से पहले न्यायमूर्ति सामापती चटर्जी ने मौखिक रूप से निर्देश दिया कि अगले आदेशों तक मामलों की सुनवाई के दौरान उनके न्यायालय-कक्ष में पत्रकारों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं होगी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का रुख करने वाले बोनगांव के 11 पार्षदों ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि उन्हें चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास मतदान में शामिल होने के लिए नगर निकाय के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इन पार्षदों ने उच्च न्यायालय से यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव संबंधी न्यायमूर्ति चटर्जी के इससे पहले के आदेश का प्रशासन ने पालन नहीं किया। उच्च न्यायालय ने हाल में नगर निकायों में विश्वास मतदान कराने के तरीकों समेत नगरपालिका के अन्य मामलों को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। प्रियंका, रवि वार्ता