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शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में 400 से अधिक लोगों को जेल

हैदराबाद 01 अगस्त (वार्ता) हैदराबाद यातायात पुलिस ने जुलाई महीने में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ अपने अभियान के दौरान कुल 2,815 मामले दर्ज किये हैं और इनमें से 480 मामलों में व्यक्ति को एक दिन से लेकर 10 दिनों तक की अवधि के लिए जेल की सजा भी हुई।
पुलिस की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि शराबी चालकों के खिलाफ अारोप पत्र दायर किये गये और उन्हें नामपल्ली के तीसरे और चौथे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 480 चालकों को जेल की सजा दी और 60 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को एक महीने से लेकर छह वर्षों तक की अवधि के लिए निलंबित कर दिया। इसके अलावा दो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने यातायात उल्लंघनकर्ताओं पर 61,35,400 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले जिन चालकों को जेल की सजा दी गई थी उन्हें चंचलगुडा जेल में रखा गया था।
इसके अतिरिक्त बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले दो 10 अन्य लोगों को भी जेल की सजा दी गई है।
प्रियंका, रवि
वार्ता
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