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बूचड़खाने मामले में सरकार गयी शीर्ष अदालत में

नैनीताल 02 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड सरकार ने राज्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानदंडों के तहत संचालित नहीं होने वाले बूचड़खानों के मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
सरकार ने इन अवैध बूचड़खानों के मामले में उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका दायर की है। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में दी गयी है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल सितम्बर 2018 में प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को 72 घंटे के अंदर बंद करने के आदेश सरकार को दिये थे। यही नहीं अदालत ने खुले स्थानों में भी जानवरों के वध पर रोक लगा दी थी और राज्य के गृह सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
अदालत का आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार हरकत में आयी और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया। इससे राज्य के लगभग सभी बूचड़खानों पर ताला लटक गया। प्रदेश में एक भी बूचड़खाना मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में मांस की बिक्री भीषण रूप से प्रभावित हो गयी। कुछ मांस विक्रेता प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से चोरी छुपे लाकर मांस बेचने लगे।
इसके पश्चात कुछ मांस विक्रेताओं ने उच्च न्यायालय की शरण ली। उन्होंने याचिका दायर कर कहा कि बूचड़खानों के बंद होने से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। बूचड़खानों को खोला जाये। मांस विक्रेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने मंगलौर (हरिद्वार), नैनीताल और रामनगर निकायों को निर्देश दिया था कि इसी साल 31 जुलाई, 2019 तक मानकों के तहत बूचड़खानों का निर्माण करें और अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
इस मामले में गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील सीके शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सितंबर में जारी आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है। महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर और राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि करते हुए यूनीवार्ता को बताया कि सरकार की ओर से अप्रैल में इस मामले को चुनौती दे गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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