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मुकुल रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द

कोलकाता 07 अगस्त (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मुकुल रॉय को राहत देते हुए पिछले महीने शहर की एक अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट बुधवार को रद्द कर दिया।
श्री रॉय ने निचली अदालत द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
इससे पहले एक अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री रॉय को जांच में सहयोग और पूछताछ के लिये उपस्थित रहने के निर्देश देते हुए 10 दिनों के लिए दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी थी। न्यायालय ने यह फैसला रॉय की याचिका पर सुनाया था जिसमें उन्होंने कोलकाता पुलिस की ओर से पूछताछ के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी थी।
यह मामला 31 जुलाई 2018 को बड़ा बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति से 19 लाख रुपये की वसूली से संबंधित है, जिसमें कुछ अन्य लोगों के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है। कथित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति की कॉल लिस्ट में श्री रॉय के फोन नंबर है।
उल्लेखनीय है कि 29 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ श्री रॉय के जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप के बाद उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।
रॉय के वकील वकील बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने न्यायालय को बताया कि जांच अधिकारियों ने रॉय को इस वर्ष की शुरुआत में पूछताछ के लिये पुलिस स्टेशन में पेश होने का नोटिस दिया था।
श्री भट्टाचार्य ने न्यायालय को बताया कि श्री रॉय 65 वर्ष के हैं और पुलिस उनके घर अथवा पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर सकती है।
श्री रॉय ने कहा कि यह एक राजनीति से प्रेरित कदम है। सुश्री बनर्जी मुझे और अर्जुन सिंह को निशाना बना रही है क्योंकि वह जानती है कि यदि हमेें गिरफ्तार कर लिया गया तो बंगाल में भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियां प्रभावत होगी।
राम टंडन
वार्ता
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