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राजीव आवास योजना के दोषियों के मामले में सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल 21 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जनपद में राजीव आवास योजना में बड़े पैमाने पर हुई धांधली के मामले को उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए आज सरकार को शपथपत्र पेश करने को कहा है।
अदालत ने कहा है कि जनहित याचिका में उठाये गये बिन्दुओं पर सरकार विस्तृत जवाब पेश करे। साथ ही यह भी बताये कि दोषियों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है। मामले में अगली सुनवाई 03 सितम्बर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने बुधवार को ऊधमसिंह नगर निवासी रमेश राय और प्रेम कुमार अरोड़ा द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश दिये हैं। यह जानकारी अधिवक्ता दीपेन्द्र चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने सरकार से पूछा है कि दोषियों के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। विभागीय जांच क्यों नहीं बैठायी गयी और दोषी लोगों से सरकारी धन की वसूली क्यों नहीं की गयी है।
श्री चौधरी ने बताया कि मामला ऊधमसिंह नगर के शक्तिगढ़ नगर पंचायत से जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी आवास योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों के लिये 29 करोड़ की लागत से 350 से अधिक आवास बनाये जाने प्रस्तावित थे। इस योजना के निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। गरीब वर्ग के लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अपात्र लोगों को आवास आवंटित कर दिये गये। पिछले साल उन्होंने इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को इस प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये थे। जिलाधिकारी ने जांच के लिये एक कमेटी का गठन किया और 17 लोगों को दोषी पाया। साथ ही 01 मार्च 2019 को जांच रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही के लिये शासन को प्रेषित कर दी गयी। जो लोग दोषी पाये गये हैं उनमें सरकारी विभागों के अधिकारी, नगर पालिका एवं बैंक के कर्मचारियों के अलावा ठेकदार समेत 17 लोग शामिल हैं। अधिवक्ता ने आगे बताया कि सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।
इस मामले को जनहित याचिका के माध्यम से दोबारा चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। इसके बाद अदालत ने सरकार से याचिका में उठाये गये बिन्दुओं पर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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