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त्रिपुरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 10 लाख का जुर्माना

अगरतला, 28 अगस्त (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पर्यावरण के आवश्यक मानदंडों का पालन नहीं कराने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 10 लाख रुपये और राज्य के प्रत्येक भट्ठे पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायालय ने जनहित के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कौल और अरिंदम लोध की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को फटकार लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में जुर्माना जमा कराने का आदेश दिया है।
पिछले महीने न्यायालय ने राज्य भर में चल रहे 350 ईंट भट्ठों को पर्यावरण के मानदंडों का पालन नहीं करने का दोषी पाया था। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करने के कारण सभी ईंट भट्टों को बंद कर दिया।
राज्य के सभी ईंट भट्टों ने काम करना बंद कर दिया है, कुछ ने मंजूरी के लिए आवेदन किया है। ईंट भट्ठा मालिकों को पर्यावरणीय के लिए जरूरी मानदंडों को पूरा करने के बाद संबंधित जिले पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण में नये आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है।
त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भट्टों का नये सिरे से निरीक्षण करने और उच्च न्यायालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। इससे पहले वर्ष 2016 में हरित न्यायाधिकरण ने एक आदेश में राज्यों को ईंट भट्टों की मंजूरी के लिए जिला स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन करने के लिए कहा था।
राम.श्रवण
वार्ता
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