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हाईकोर्ट ने रानीबाग-नैनीताल रोप-वे योजना को लेकर सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल 28 अगस्त (वार्ता) रानीबाग-नैनीताल महात्वाकांक्षी रोप-वे योजना का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। मशहूर पर्यावरणविद् अजय रावत की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है और सरकार एवं न्यायालय ने पर्यटन विकास परिषद को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किये हैं।
यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव बिष्ट की ओर से दी गयी है। मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये रानीबाग और नैनीताल के बीच रोप-वे योजना का निर्माण कर रही है। पर्यटन विकास परिषद की ओर से संचालित रोप-वे योजना के तहत नैनीताल से दो किमी दूर हनुमान गढ़ी क्षेत्र में अपर टर्मिनल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत एक पार्किंग एवं एक शापिंग काॅम्पलेक्स का भी निर्माण किया जाना है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हनुमान गढ़ी की पहाड़ी भूगर्भीय दृष्टि से काफी संवेदनशील है। यह पहाड़ी बलियानाला और निहाल नदी के मध्य स्थित है। दोनों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। इससे नैनीताल के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। श्री बिष्ट ने यह भी बताया कि सरकार इससे पहले इस पहाड़ी पर हैलीपैड एवं वन विभाग के कार्यालय के साथ साथ कर्मचारियों के लियेे आवास योजना का निर्माण करना चाहती थी।
याचिकाकर्ता की ओर से 2010 में इस योजना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। इस दौरान वन विभाग की ओर से कहा गया था कि भूगर्भीय दृष्टि से अस्थिर इस पहाड़ी पर किसी भी प्रकार का भारी निर्माण नहीं किया जा सकता है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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