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‘लापता तीर्थयात्रियों का पता लगाने के लिए नहीं है समुचित तकनीक’

नैनीताल, 05 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि 2013 में हुए केदारनाथ आपदा में अभी भी 3075 तीर्थयात्री लापता हैं और लापता तीर्थयात्रियों को खोजने के लिये सरकार के पास कोई समुचित तकनीक मौजूद नहीं है।
राज्य सरकार ने यह बात गुरुवार को न्यायालय में हरफनामा पेश करके कही। सरकार ने यह भी कहा है कि लापता तीर्थयात्रियों का पता लगाने के लिये केदारनाथ जैसे नाजुक हिमालयी इलाके की खुदाई करने से वहां की पारिस्थितिकी और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है। सरकार ने गाजियाबाद निवासी अजय गौतम की जनहित याचिका के जवाब में यह जानकारी उच्च न्यायालय को दी। सरकार की ओर से हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मलबे के नीचे मानव अवशेषों का पता लगाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है और खुदाई करने से उच्च हिमालयी क्षेत्र में किसी आपदा को आमंत्रित करने जैसा होगा।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केदारनाथ त्रासदी में लापता तीर्थयात्रियों को खोजने के लिये अदालत सरकार को निर्देशित करे ताकि उनका हिन्दू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया जा सके। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजयवीर पुंडीर ने बताया कि हलफनामे को अदालत में गत बुधवार को रिकार्ड में लिया है, जिसमें कहा गया है कि इस त्रासदी में 3075 तीर्थयात्री अभी भी लापता हैं। इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता से इस मामले में प्रतिशपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिये हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कहा गया है कि उसने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है कि अदालत सरकार को निर्देशित करें कि लापता तीर्थयात्रियों का पता लगाने के लिये विशेषज्ञों की अगुवाई में एक खोज दल का गठन करे और यह दल केदारनाथ घाटी में गौरी कुंड से लेकर चैराबारी ग्लेशियर और उसके आसपास लापता तीर्थयात्रियों का पता लगाये।
सं. संतोष
वार्ता
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