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‘सहयोग नहीं करने पर राजीव कुमार को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई’

कोलकाता 19 सितंबर (वार्ता) पश्चिम बंगाल में अलीपुर की अदालत ने कहा है कि यदि कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार शारदा चिट फंड घोटाले में जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) गिरफ्तारी वारंट के बिना भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
अलीपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने श्री कुमार तथा सीबीआई के वकीलों की दलील सुनने के बाद गुरुवार को कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को श्री कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि यदि श्री कुमार इस मामले में सहयोग नहीं करते हैं, तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
बारासात की विशेष अदालत तथा बैरकपुर की जिला अदालत द्वारा इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कह कर इस मामले की सुनवाई करने से इंकार करने के बाद श्री कुमार के वकील ने अलीपुर अदालत में याचिका दायर की थी।
इस बीच सीबीआई ने गुरुवार को समन जारी कर श्री कुमार को पूछताछ के लिए साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार सुबह 10 बजे उपस्थित होने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने वर्तमान में अपराध जांच विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत श्री कुमार की तलाश में अलीपुर में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के मेस तथा ईएम बायपास के एक पांच सितारा होटल सहित विभिन्न जगहों पर छापे मारे हैं।
संतोष, यामिनी
वार्ता
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