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नवविवाहिता की अप्राकृतिक मौत के मामले में परिवार के तीन लोगों को 10 वर्ष की सजा

हल्द्वानी 01 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखण्ड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नवविवाहिता की अप्राकृतिक मौत के मामले में पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(द्वितीय)मोहम्मद सुलतान ने पति धरमवीर,सास उर्मिला देवी और ससुर ढाकनलाल को दोषी ठहराते हुए भारतीय दण्ड संहिता का धारा 304(बी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा 498(ए) के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने मंगलवार को यूनीवार्ता को बताया कि उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के बहेड़ी निवासी ऊषा की रानीबाग निवासी धर्मवीर से विवाह हुआ। विवाह के 5 माह 19 दिन बाद नवविवाहिता की अप्राकृतिक रुप से मौत हो गयी थी। ऊषा के परिजनों ने पति, सास और ससुर पर दहेज के लिये प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
सं राम
वार्ता
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