Friday, Mar 29 2024 | Time 16:26 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


वन्य जीवों के शिकार के मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश

नैनीताल, 17 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) में कथित रूप से बाघ और तेंदुओं के अवैध शिकार के मामले में वन विभाग के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
विशेष जांच दल ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की। अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने ये जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अभी रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है। अगली तिथि पर रिपोर्ट को खोला जा सकता है। इसके बाद रिपोर्ट की खामियों पर सुनवाई की जा सकेगी।
श्री शुक्ला ने बताया कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी मनोज चंद्रन द्वारा की गयी 435 पेज की जांच रिपोर्ट पहले ही अदालत में पेश की जा चुकी है। अब अदालत दोनों रिपोर्टो का अध्ययन करने के बाद वास्तविकता का पता लगायेगी कि दोनों में क्या भिन्नता है और क्या खामियां हैं।
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा पिछली तिथि तक जांच रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी थी। इसके बाद अदालत ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिये कई बार मौका दिया। अंततः सरकार ने जांच रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है।
मामले को हरिद्वार निवासी दिनेश चंद्र पांडे की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से आरटीआर में वन्य जीवों के अवैध शिकार की जांच में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आरटीआर के मोतीचूर परिक्षेत्र में पिछले साल 22 मार्च को चार गड्ढों से वन्य जीवों के अवशेष बरामद किये गये थे। ये अवशेष बाघ और तेंदुओं के थे। वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज कर तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक श्री चंद्रन को जांच सौंप दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि सरकार की ओर से अचानक श्री चंद्रन की अगुवाई में की जा रही जांच को रोक दिया गया और एसआईटी को जांच सौंप दी गयी। श्री चंद्रन की ओर से तैयार की गयी 435 पृष्ठों की विस्तृत जांच रिपेार्ट में आरटीआर के तत्कालीन निदेशक सनातन सोनकर सहित 11 वनाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार की मंशा गलत है और इसीलिये एसआईटी को जांच सौंपी गयी है।
अदालत के आदेश पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी की जांच रिपोर्ट को अदालत में मंगाया गया। इसके साथ ही अदालत ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को भी अदालत में पेश करने के निर्देश दिये थे। अब दोनों रिपोर्टों में अंतर के बाद मामला तय किया जाएगा कि दोनों जांच में क्या खामियां हैं।
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली युगलपीठ इस मामले में 04 नवम्बर को सुनवाई करेगी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
More News
माकपा ने की बिप्लब के निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत

माकपा ने की बिप्लब के निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत

29 Mar 2024 | 3:29 PM

अगरतला 29 मार्च (वार्ता) त्रिपुरा में विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शुक्रवार को पश्चिम त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. विशाल कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग (ईसीआई) का रुख किया और उन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार व पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव का नामांकन पत्र स्वीकार करते समय चुनाव नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

see more..
किशन रेड्डी को लोस चुनाव में राजग के 370 से 400 सीटें हासिल का भरोसा

किशन रेड्डी को लोस चुनाव में राजग के 370 से 400 सीटें हासिल का भरोसा

29 Mar 2024 | 3:32 PM

हैदराबाद, 29 मार्च (वार्ता) केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने विश्वास जताया है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ साझीदारी में 370 और 400 सीटें हासिल करेगी।

see more..
image