राज्य » अन्य राज्यPosted at: Oct 18 2019 4:58PM मद्रास हाईकोर्ट ने नानगुनेरी विस उपचुनाव टालने की याचिका खारिजमदुरै 18 अक्टूबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायलय की मदुरै पीठ ने 21 अक्टूबर को होने वाले ननगुनेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को टालने जाने को लेयर दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दी।एम. शंकर सुब्रमण्यन नानगुनेरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मदुरै पीठ के समक्ष एक याचिका दायर करके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत देने समेत कई कई अनियमितताएं बरती जाने आरोप लगाते हुए उप चुनाव खारिज करने की गुहार लगायी। उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग नानगुनेरी निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्थिति पर निगरानी रखने और उचित कदम सुनिश्चित करने में विफल रहा है। सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक पार्टी ने मतदाताओं के बीच लगभग 20 करोड़ रुपये बांटे हैं।अतिरिक्त महाधिवक्ता के. चेल्लापांडियन ने सरकार का पक्ष रखते हुए अदालत को अवगत कराया कि नानगुनेरी में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए एक निगरानी तंत्र को लगाया गया है।उन्हाेंने बताया कि अधिकारियों ने निर्वाचन क्षेत्र से अब तक 18.97 लाख की धनराशि जब्त की है और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चुनाव का संचालन उचित तरीके से हो।सरकार की ओर से रखे गये पक्ष को सुनते हुए न्यायाधीश टी. एस. शिवागननम और न्यायाधीश आर. तरानी की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्देश दिये हैं।उप्रेती आशावार्ता