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आदेश का पालन नहीं करने पर तीन सचिव तलब

नैनीताल, 4 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट संयंत्रों (बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट) की स्थापना को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में प्रमुख सचिव उद्योग, सचिव स्वास्थ्य व सचिव शहरी विकास को 18 नवम्बर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
ये निर्देश मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने सोमवार को हिमांशु चंदोला व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद जारी किये हैं। अदालत ने विगत 19 सितम्बर को एक आदेश जारी कर प्रदेश में बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट स्थापित करने के लिये तीनों सचिवों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के साथ बातचीत कर कोई निर्णय लेने के निर्देश दिये थे। आज बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि इस संदर्भ में कोई प्रगति नहीं हो पायी है।
उच्च न्यायालय की ओर से बायो मेडिकल वेस्ट, रूल्स 2016 के तहत प्रदेश में सरकार की ओर से संयंत्र लगाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व तीनों सचिवों को निर्देश दिये गये थे। इसी दौरान अदालत के संज्ञान में लाया गया था कि जैव अपशिष्ट के निस्तारण के लिये प्रदेश के रूड़की व गदरपुर में निजी क्षेत्र के मात्र दो संयंत्र मौजूद हैं।
निजी क्षेत्र में स्थापित होने के चलते इनके द्वारा मनमानी की जा रही है। तय नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। नियमों का अनुपालन नहीं करने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से गदरपुर में स्थापित संयंत्र पर 1,13,0000 रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। अन्य संयंत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण पीसीबी की ओर से इनके खिलाफ ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लायी जा रही है। इसके बाद अदालत ने उपरोक्त निर्देश जारी किये थे। अदालत ने तीनों को 18 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र, प्रियंका
वार्ता
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