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केरल में दो नक्सलियों के मारे जाने की जांच के आदेश

कोच्चि 12 नवंबर (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 28-29 अक्टूबर को पलक्कड़ जिले के अगाली में कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने की घटना के जांच का मंगलवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति आर नारायण पिसराडी ने मामले की सुनवाई के बाद पुलिस को दो संदिग्ध माओवादियों कार्तिक और कन्नन की मौत के लिए परिस्थितियों की जांच करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मारे गये दोनों कथित माओवादियों के परिजनों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
न्यायाधीश ने सरकार से यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों ने कोई अपराध किया है। अदालत ने पुलिस की ओर से मुठभेड़ में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त करने और उनकी फोरेंसिक जांच का भी निर्देश दिया।
गौरतलब है कि पिछले महीने अगाली जंगल में केरल पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते काउंटर इंसर्जेंसी विंग थंडर बोल्ट्स ने कथित रूप से दो मुठभेड़ों में चार माओवादी मणिवस्कम कन्नन, कार्तिक, राम और अरविंद मारे गए थे।
संजय राम
वार्ता
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ  खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शशिकला के खिलाफ खारिज किया मतदाता रिश्वत मामला

18 Apr 2024 | 7:29 PM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और पूर्व मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ 'मतदाता रिश्वत' मामला खारिज कर दिया।

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