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अमेरिकी महिला को मिली जमानत

नैनीताल, 20 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वैध दस्तावेजों के अभाव में नेपाल के रास्ते भारत आने वाली अमेरिकी महिला को जमानत दे दी है। जेल में बंद कैलिफोर्नियाई महिला को निचली अदालत की अनुमति एवं सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद ही भारत छोड़ने के निर्देश दिये गये हैं।
चंपावत जिले की बनबसा पुलिस ने आरोपी महिला फरीदा जलाल को भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ा था। वह बिना वीजा के भारत में घुसने का प्रयास कर रही थी। पुलिस ने जब दस्तावेजों की जांच की तो उसके पास पासपोर्ट तो था लेकिन भारत भ्रमण के लिये वीजा उपलब्ध नहीं था। पुलिस ने उसके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा तीन एवं विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था।
अमेरिकी महिला 12 जुलाई से जेल में बंद है। निचली अदालत ने उसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके बाद आरोपी महिला की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उसे जमानत प्रदान कर दी। अदालत के आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई है। अदालत ने कहा कि आरोपी महिला का आपराधिक इतिहास नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह काफी समय से जेल में बंद है।
मामले को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महिला को जमानत प्रदान कर दी। साथ ही अदालत ने सभी औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद ही आरोपी को भारत छोड़ने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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