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छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

नैनीताल, 23 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड के समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को जमानत नहीं मिल पायी है। अदालत ने चारों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को शनिवार को खारिज कर दिया।
प्रभारी जिला न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार चार आरोपियों शशांक जैन, रमेश अग्रवाल, आनंद प्रकाश गर्ग और अनिल कुमार की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। चारों आरोपियों पर समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपये हड़पने का आरोप है।
बचाव पक्ष की ओर से आज जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने उनकी जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। चारों आरोपियों को विशेष जांच टीम (एसआईटी) की ओर से उत्तर प्रदेश से कुछ समय पूर्व गिरफ्तार किया गया था। ये सभी जेल में बंद हैं।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के प्रदेश में करोड़ों रुपए की निगरानी में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच चल रही है। पुलिस घोटाले के आरोप में अभी तक कई आरोपियों को गिरफतार कर चुकी है।
रवीन्द्र, उप्रेती
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