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पत्नी की हत्या करने वाले अधिवक्ता को आजीवन कारावास की सजा

नैनीताल, 23 नवंबर (वार्ता) उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनीष अरोड़ा को अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही तीस हजार रुपये का का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
अधिवक्ता मनीष अरोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने नैनीताल में 18 मई 2016 को अपनी पत्नी पद्मिनी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को गंगनगर नहर रूड़की लेकर चले गए थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या खुलासा हुआ था। रिपोर्ट में हत्या का कारण गला दबाना बताया गया।
अदालत की 19 नवंबर की सुनवाई के बाद आरोपी पर हत्या का दोष साबित हो गया था और आज की सुनवाई में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त को हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सं. प्रियंका
वार्ता
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