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छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी नौटियाल जमानत के लिये पहुंचा हाईकोर्ट

नैनीताल, 27 नवम्बर (वार्ता) समाज कल्याण विभाग के तहत करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल ने जमानत के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
आरोपी ने जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। अदालत ने सरकार को घोटाले से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करने के निर्देश दिये हैं। नौटियाल के जमानत पर 29 नवम्बर को सुनवाई होगी।
वह फिलहाल जेल में बंद है। उच्च न्यायालय ने नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया था। नौटियाल पर हरिद्वार के बतौर समाज कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवृत्ति की धनराशि को प्रावधानों के विपरीत आवंटित करने का आरोप है। घोटाले में नाम आने के बाद विशेष जांच दल ने नौटियाल को पेशी के लिये बुलाया लेकिन वह भूमिगत हो गया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिये आरोपी ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया। दोनों जगह से आरोपी को निराशा हाथ लगी। यही नहीं नौटियाल ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का भी सहारा लिया और आयोग ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि आयोग के इस फैसले को हरिद्वार निवासी पंकज कुमार की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और न्यायालय ने आयोग के आदेश को सख्त टिप्पणी के बाद खारिज कर दिया था। साथ ही गीताराम नौटियाल को विशेष जांच दल के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
देवेन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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