Saturday, Apr 20 2024 | Time 08:24 Hrs(IST)
image
राज्य » अन्य राज्य


कनकमाला मामला : एनआईए अदालत ने प्रमुख आरोपी को सुनाई 14 वर्ष की सजा

कोच्चि ,27 नवंबर (वार्ता) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने कनकमाला इस्लामिक स्टेट आतंकवाद मामले में प्रमुख आरोपी मनसीद महमूद को बुधवार को 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
इस मामले में दूसरे आरोपी और चेलक्कारा के निवासी टी स्वालिह को 10 वर्ष कठोर कारावास की जबकि तीसरे आरोपी राशिद के लिए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है। एनआईए की विशेष अदालत के जज पी कृष्णकुमार ने यह फैसला सुनाया है। इन सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
गौरतलब है कि केरल और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न हिस्सों में इस्लामिक स्टेट से संबंधित आतंकवादी हमले की साजिश रचने के आरोप में वर्ष 2016 में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में चौथे आरोपी रामशाद एन के को तीन वर्ष, पांचवे आरोपी सफवान को आठ वर्ष और छठे आरोपी पी के मोइनुद्दीन को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गयी है। एक अन्य आरोपी जसीम एन के को इस मामले में बरी कर दिया गया है।
एनआईए ने अक्टूबर 2016 में कन्नूर जिले के कनकमाला में इस्लामिक स्टेट के ठिकाने का भंडाफोड़ कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकवादी न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और विदेशी पर्यटकों के खिलाफ हमले करने की योजना बना रहे थे।
रवि जितेन्द्र
वार्ता
image