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हत्या के आरोपी आईटीबीपी के तीन जवानों को मिली जमानत

नैनीताल, 03 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की भर्ती के दौरान कथित रूप से हत्यारोपी तीन जवानों को जमानत दे दी।
वरिष्ठ अधिवक्ता डी.के. शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की अदालत में हुई। अदालत ने आज तीनों को जमानता प्रदान कर दी है। इससे पहले निचली अदालत द्वारा 13 सितम्बर 2019 को तीनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था।
गौरतलब है कि लालकुआं के हल्दूचौड़ में इसी वर्ष 16 अगस्त को नानकमत्ता निवासी सूरज सक्सेना का शव मिला था। हत्या का आरोप हल्दूचौड़ में तैनात आईटीबीपी के तीन जवानों सुरेन्द्र कुमार, संतोष कुमार यादव और चंद्रशेखर पर लगा था। पुलिस ने उन्हें 26 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302, 343 व 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तीनों आरापेी जेल में बंद थे।
युवक के परिजनों की ओर से आईटीबीपी के जवानों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया था कि मृतक सूरज हल्दूचौड़ स्थित आईटीबीपी के केन्द्र में भर्ती होने के लिये आया था और इस दौरान जवानों के साथ उसकी कहासुनी हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया गया था कि तीनों जवानों ने सूरज की हत्या की थी और उसके बाद युवक का शव दो दिन बाद आईटीबीपी के कैम्प के पास झाड़ियों से मिला था।
पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों पर से 302, 343 व 201 की धारायें हटा दी थी और साथ ही गैर इरादतन हत्या की धारायें जोड़ दी थी। आईटीबीपी के जवानों की ओर उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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