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हाईकोर्ट ने की दून विव के कुलपति की नियुक्ति अवैध घोषित

नैनीताल, 03 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय के कुलपति चंद्रशेखर नौटियाल की नियुक्ति को मानकों के विपरीत ठहराया और मंगलवार को उन्हें हटाने के निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने देहरादून के यज्ञ भूषण शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज ये निर्देश दिये हैं। यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एम.सी. पंत ने दी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा था कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने गलत तथ्यों के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति का पद हथियाया है। उनकी नियुक्ति मानकों के विपरीत हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों का पालन नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से कि यह भी कहा गया है कि कुलपति की नियुक्ति में प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है। श्री पंत ने बताया कि अदालत ने कुलपति की नियुक्ति को अवैध ठहराया है और सरकार को नयी नियुक्ति प्रक्रिया लागू करने को कहा है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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