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रानीबाग-नैनीताल रोपवे योजना सरकार से जवाब तलब

नैनीताल, 07 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को रानीबाग और नैनीताल के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये बनाये जाने वाली रोप वे निर्माण योजना को लेकर राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की अदालत में आज जनहित याचिका की सुनवायी करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई दौरान पर्यटन विकास विभाग की ओर से आज उच्च न्यायालय में शपथपत्र पेश किया गया। बोर्ड की ओर से कहा गया कि रोप वे के निर्माण से खतरे की कोई आशंका नहीं है। अधिवक्ता रवीन्द्र बिष्ट ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि पर्यटन विकास बोर्ड और राज्य सरकार की ओर से रानीबाग और नैनीताल के बीच रोप वे योजना का निर्माण प्रस्तावित है। रोप वे योजना के तहत अतिसंवेदनशील निहाल नाला व बलिया नाला के मध्य निर्माण कार्य किया जाना है। यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। यहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना बेहद गंभीर है। संवेदनशील मानी जाने वाली हनुमानगढ़ी की पहाड़ी पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है।
सं राम
वार्ता
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