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बढ़ी फीस वापस नहीं करने के मामले में अवमानना नोटिस जारी

नैनीताल, 13 दिसंबर (वार्ता)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद देहरादून के विहाइव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों की बढ़ी हुई फीस वापस न करने के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को कॉलेज प्रशासन को अवमानना नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए।
इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी कर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2.15 लाख कर दी थी। सरकार के इस कदम को आयुर्वेदिक कॉलेजों के बीएएमएस के छात्रों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 09 जुलाई 2018 को उक्त शासनादेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताते हुए उसे निरस्त कर दिया और मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए कि बढ़ी हुई फीस छात्रों को वापस करे। एकलपीठ के इस आदेश को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की ओर से विशेष याचिका दायर कर चुनौती दी गयी। जिसे युगलपीठ ने खारिज कर दिया और एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया ।
इसके बावजूद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की ओर से बढ़ी फीस छात्रों को वापस नहीं की गई। इसके बाद विहाइव आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्रा मनिका एवं अन्य ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने विहाइव आयुर्वेदिक कॉलेज प्रशासन को अवमानना नोटिस जारी किया।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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