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गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, चीनी की नीलामी के निर्देश

नैनीताल, 06 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार स्थित इकबालपुर शुगर मिल में किसानों के बकाया भुगतान के मामले में सोमवार को हरिद्वार के जिला कलेक्टर को मिल में मौजूद चीनी के भंडारण का एक माह का मापतौल कराने और उसी अवधि में नीलामी कराने के निर्देश दिए।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने हरिद्वार निवासी नितिन की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किये हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नीलामी के बाद प्राप्त धनराशि बैंक के एक अकाउंट में रखा जाये और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह धन किसानों या फिर बैंकों में वितरित किया जा सकेगा।
याचिका में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान नहीं किया गया है तथा कुल बकाये की राशि 217 करोड़ रूपये है।
रवीन्द्र टंडन
वार्ता
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