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हाईकोर्ट ने किये चित्रकला के सहायक प्राध्यापक के पदों के नियुक्ति के आदेश निरस्त

नैनीताल 09 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक चित्रकला के पदों पर की गई चयन प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे निरस्त कर दिया है। न्यायालय के इस आदेश को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता चमोली निवासी मधु बहुगुणा ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक चित्रकला के चार पदों के लिए 04 अगस्त 2017 में विज्ञप्ति जारी की गई। इस पद के लिए याची ने भी आवेदन किया था। साक्षात्कार के बाद 04 जनवरी 2019 को आयोग ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी। याची ने उक्त नियुक्ति प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि आयोग ने उसकी शैक्षिक योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव को दर किनार करते हुए उससे कम योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव वालों का चयन कर दिया। याचिकाकर्ता ने उक्त पद पर हुई चयन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। न्यायालय की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग की चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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