राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jan 28 2020 7:00PM केंद्र को दुर्लभ रोगों के पीड़ितों के इलाज के लिए 1.50 करोड़ रुपये देने का निर्देशकोच्चि 28 जनवरी (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के कोष में एक पखवाड़े के भीतर 1.50 करोड़ रुपये का योगदान देेने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा निर्मित कोष में एक पखवाड़े के भीतर 1.50 करोड़ रुपये का योगदान देेने का निर्देश दिया।वर्ष 2017 में बनायी गयी एक नीति के अनुसार केंद्र को इस कोष की 60 प्रतिशत धनराशि का वित्तपोषण करना है जबकि राज्य सरकार को शेष राशि का वित्तपोषण करना है।यामिनी जितेन्द्रवार्ता