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सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत 17 कर्मचारी दोषी

नैनीताल, 04 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड में सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत 71 मामलों में 17 दोषी कर्मचारियों को दंडित किया गया है।
नैनीताल के जिलाधिकारी ने इन मामलों का संज्ञान लिया और पाया कि 71 लंबित आवेदनों में सेवा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। इन मामलों में अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन किया गया है और तय समयावधि के तहत सेवा के अधिकार को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने लंबित दिनों की गणना के आधार पर दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दंडित करते हुए उन पर शास्ति अधिरोपित किया है।
अधिकांश मामले राजस्व विभाग से जुड़े हैं और दंडित कर्मचारी नैनीताल जनपद के रामनगर व हल्द्वानी तहसील के हैं।
सं राम
वार्ता
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