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लाउडस्पीकर से अजान मामले में डीएम से जवाब तलब

नैनीताल 12 मई (वार्ता) उत्तराखंड के नैनीताल स्थित जामा मस्जिद में पवित्र रमजान के दौरान लाउडस्पीकर (ध्वनि विस्तारक यंत्र) के माध्यम से अजान देने की अनुमति के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी नैनीताल से बुधवार तक पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी।
नैनीताल की अंजुमन इस्लामिया की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अदालत ने ये निर्देश जारी किये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विगत 25 अप्रैल से पवित्र रमजान का महीना शुरू हो गया है। भौगोलिक रूप से दुरूह पर्यटक नगरी नैनीताल में लाउडस्पीकर से अजान देने के लिये जिलाधिकारी नैनीताल से अनुमति मांगी गयी थी लेकिन जिलाधिकारी ने उनके आवदेन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है जबकि पुलिस अधिकारियों की ओर से मस्जिदों में लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान देने संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ है।
सरकार की ओर से कहा गया कि मस्जिदों में अजान देने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है। उच्च न्यायालय ने 19 जून 2018 को आदेश पारित कर प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है। सिर्फ प्रशासन की अनुमति के बाद ही लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जिलाधिकारी नैनीताल से कल बुधवार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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