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बेंगलुरु में मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया 3.43 लाख का जुर्माना

बेंगलुरु, 22 मई(वार्ता) कोरोना वायरस के एहतियाती कदम के रुप में सार्वजनिक स्थानों पर निकलने के समय मास्क पहनने अथवा चेहरे को ढकने की अनिवार्यता का उल्लंघन करने पर बृहत बेंगलुरू महानगरपालिका (बीबीएमपी) ने 1715 लोगों से तीन लाख 43 हजार का जुर्माना वसूला है।
कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस के कारण सार्वजनिक स्थलों पर निकलने के समय मास्क पहनना अथवा चेहरा ढकना अनिवार्य किया है और इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
बीबीएमपी ने सरकार के इसी आदेश का पालन कर यह कार्रवाई की है।
महानगरपालिका की तरफ से शुक्रवार को जोनवार उल्लंघन के मामले और वसूली गई राशि का आंकड़ा जारी किया जिसमें सबसे अधिक 584 मामले पूर्वी जोन के थे । जोन में उल्लंघन करनेवालों से एक लाख 16 हजार 800 रुपए वसूले गए।
सबसे कम 42 मामले येलाहांका जोन से 42 थे और यहां 8400 रुपये का दंड एकत्रित किया गया।
महादेवापुर जोन उल्लंघन मामले में दूसरे स्थान पर रहा और यहां 277 लोगों से 55400 रुपये वसूले गए। पश्चिमी जोन में 231 लोगों से 46200 रुपये और दक्षिणी में 182 से 36400 रुपये , बोम्मनहल्ली में 106 से 21 हजार 200 रुपये और दासाराहल्ली में 97 से 19400 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इस प्रकार 1715 लोगों से तीन लाख 43 हजार रुपये दंड के रुप में एकत्रित हुए।
मिश्रा, यामिनी
वार्ता
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