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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अध्यादेश को रद्द किया

अमरावती 29 मई (वार्ता) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी(वाईएसआरसीपी) सरकार को शुक्रवार को एक बड़ा झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी कानगराज को श्री निम्मागड़ा रमेश कुमार के स्थान पर प्रदेश चुनाव आयुक्त (एसईसी) के रूप में नियुक्त करने संबंधी अध्यादेश को रद्द कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सत्यनारायण मूर्ति की पीठ ने राज्य सरकार के अध्यादेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि मौजूदा परिस्थितियों में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाकर एसईसी को हटाया नहीं जा सकता और न ही नए एसईसी की नियुक्ति की जा सकती है।
न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार के अध्यादेश को निरस्त कर दिया और श्री निम्मगड्डा रमेश कुमार को एसईसी के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया।
टंडन, उप्रेती
जारी वार्ता
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