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कर्नाटक में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पाबंदी

बेंगलुरु 30 मई (वार्ता) कर्नाटक सरकार ने राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए शनिवार को सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और गुटखा, पान खाकर थूकने पर पाबंदी लगा दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से शनिवार को जारी आदेश के अनुसार चबाने और थूकने वाले तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों को चबाने और थूकने को भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 268, 269 और 270 के तहत अपराध माना जाएगा। सरकार के आदेश की अवज्ञा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से होता है।
आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक महामारी अध्यादेश 2020 के धारा 4(2)ए के तहत तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद खाने और थूकने वालों का अपराध माना जाएगा। ऐसा करने कर जेल भी हो सकती है।
राज्य सरकार ने संकेत दिये के देश में कोराना वायरस तेजी से फैल रहा है और सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों खाने और थूकने से यह वायरस तेजी से फैल सकता है।
इस आदेश में बिहार और झारखंड सरकारों को हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के सेवन को महामारी अधिनियम के तहत अपराध बताया गया है।
उप्रेती.संजय
वार्ता
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