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गाइड लाइन के उल्लंघन के मामले में सरकार एवं सतपाल महाराज से मांगा जवाब

नैनीताल, 05 जून (वार्ता) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (काेविड-19) के मद्देनजर होम क्वारंटीन के दौरान जारी गाइड लाइन का कथित उल्लंघन करने के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। श्री सतपाल के खिलाफ कार्यवाही को लेकर एक मामला उच्च न्यायालय पहुंचा है। न्यायालय ने राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार और कैबिनेट मंत्री को जारी कर इस मामले पर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल देहरादून निवासी उमेश कुमार की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मामले को चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्री सतपाल को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गयी थी।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनके घर पर एक नोटिस चस्पा कर 20 मई से तीन जून तक होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया था लेकिन श्री सतपाल ने क्वारंटीन नियमों की अनदेखी कर 21 और 29 मई को केबिनेट की दो अहम बैठकों में प्रतिभाग किया है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पर्यटन मंत्री ने केबिनेट के सदस्यों से इस बात को छिपाया है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया।
याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के रवैये पर भी प्रश्नचिन्ह उठाया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार मानकों के उल्लंघन पर आम आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करने से बाज नहीं आ रही है लेकिन ऐसे ही मामलों में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण है।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से श्री सतपाल के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की मांग की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से कैबिनेट मंत्री को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल के वर्मा ने बताया कि अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार एवं सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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