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उत्तराखंड सरकार को परीक्षा शुल्क लेने के संबंध में प्रत्यावेदन पर विचार करने के आदेश

नैनीताल, 12 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गढ़वाल मंडल के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होने के बावजूद परीक्षा सम्पन्न करवाने एवं परीक्षा शुल्क लेने के मामले में राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की पीठ ने शुक्रवार को कोटद्वार महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष हिमांशु बहुखंडी तथा अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से पीठ को बताया गया कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में लाक डाऊन के चलते पढ़ाई पूरी नहीं हो पायी है जिसके चलते पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय इसके बावजूद परीक्षा संचालित करने पर आमादा है। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा के लिये परीक्षा शुल्क वसूल किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जब पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ तो परीक्षा कैसे ली जा रही है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नवनीश नेगी ने बताया कि विवि की ओर से कहा गया कि विवि की ओर से स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंतिम वर्ष के छात्रों की ही परीक्षा ली जा रही है। शेष कक्षाओं के छात्रों को छमाही परीक्षा के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोशन देने का निर्णय लिया गया है। श्री नेगी ने बताया कि अदालत ने सरकार को निर्देश दिये कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को एक सप्ताह में निस्तारित करे।
रवीन्द्र टंडन
वार्ता
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