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मोबाइल वैन से शराब की बिक्री के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल 13 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में मोबाइल वैन से शराब बेचने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए आबकारी आयुक्त को 26 जून तक वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा है।
मामले को टिहरी गढ़वाल के शराब कारोबारी अरविंद रानावत की ओर से चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसकी टिहरी में अंग्रेजी शराब की दुकान है। शहर के दूसरी ओर नदी पार पौड़ी गढ़वाल जनपद की सीमा में जिला प्रशासन की ओर से मोबाइल वैन में शराब बेचने की अनुमति दी गई है। जो कि गलत है। यह आबकारी नीति के खिलाफ है ।
उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश आबकारी एक्ट, 1990 लागू है जिसमें मोबाइल वैन में शराब बेचने का प्रावधान नहीं है और शराब की दो दुकानों के बीच कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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