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हल्द्वानी के चर्चित चोरी मामले में सुनवाई मंगलवार से शुरु होगी

हल्द्वानी 15 जून (वार्ता) उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 18 वर्ष पुराने एक चोरी के चर्चित मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र अदालत (प्रथम) में मंगलवार से शुरु की जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन चन्द्र जोशी ने सोमवार को यह जानकारी दी। याचिकाकर्ता रमेश चन्द्र पाण्डेय 'पथिक' ने अगस्त, 2002 में थाना हल्द्वानी में अपराध संख्या 2472 के अंतर्गत एक मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर के तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष बलवंत सिंह चुफाल, कांग्रेस नेता हेमंत सिंह बगड़वाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) हल्द्वानी की जिला अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
उक्त अभियोग में प्रस्तुत आरोप पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण (ट्रायल) न्यायालय ने दिसम्बर 2012 में छह अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 तथा 454 के तहत तीन वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया था और जुर्माना नहीं भरने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी थी।
अभियुक्तों ने परीक्षण न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र अदालत (प्रथम) हल्द्वानी में अपील की।
अपील लंबित रहने के दौरान ही उत्तराखंड सरकार ने सितम्बर 2013 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 को आधार बनाकर शासकीय अधिवक्ता के जरिए अपीलीय न्यायालय में मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र दिया जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
याचिका खारिज होने के खिलाफ उत्तराखंड सरकार के साथ ही परीक्षण न्यायालय से सजा प्राप्त अभियुक्तों द्वारा भी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी।
इस मामले में उच्च न्यायालय ने 27 मई को आदेश पारित कर उत्तराखंड सरकार एवं आरोपियों के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए आदेश की प्रति अपीलीय न्यायालय को इस विनती के साथ अग्रसारित की गयी कि फौजदारी अपील संख्या 125/2012 का शीध्र निस्तारण किया जाए।
अब अपर जिला एवं सत्र अदालत (प्रथम) हल्द्वानी ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जून (मंगलवार) की तारीख तय हुई है। इस मामले के दो आरोपियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।
सं. उप्रेती
वार्ता
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