राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jun 17 2020 5:56PM नैनीताल हल्दूचौड़ में स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर लगी रोकनैनीताल, 17 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के हल्दूचैड़ जयराम गांव में मानकों के विरूद्ध निर्मित हो रहे चर्चित स्क्रीनिंग संयंत्र (प्लांट) के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार को प्लांट के निर्माण और संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने हल्दूचैड़ निवासी पूरन चंद्र दुमका की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से पेश रिपोर्ट के बाद प्लांट के निर्माण और संचालन पर रोक लगायी है। पीसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्लांट के निर्माण और संचालन को लेकर किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि गांव में मानकों के विरूद्ध आबादी के बीच में स्क्रीनिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्लांट के निर्माण में निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वे निर्धारित मानकों के तहत प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। अदालत में प्लांट के निर्माण को लेकर पीसीबी की ओर से जारी अनुमति को नहीं दिखा पाये। प्रतिवादी की ओर से बताया गया कि उन्होंने प्लांट के निर्माण और संचालन के लिये पीसीबी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि दोनों पक्षों को दलील सुनने के बाद न्यायालय ने प्लांट के निर्माण और संचालन पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ हल्दूचैड़ के जयराम गांव में पिछले दो सप्ताह से ग्रामीण आंदोलित हैं। इस आंदोलन को पूरे क्षेत्र के लोगों का जबर्दस्त समर्थन है और ग्रामीण लगातार धरना तथा प्रदर्शन में जुटे हैं। इस निर्णय के बाद ग्रामीणों को राहत मिली है। सं रामवार्ता